Tax Saving Tips: 10 लाख से ज्यादा की इनकम और आप चाहते हैं टैक्स में न देना पड़े एक भी रुपया, तो ये स्टेप्स करें फॉलो
अगर आप चाहें तो 10 लाख से ऊपर की इनकम पर भी टैक्स को बचा सकते है. ऐसी तमाम स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश करके आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है.
10 लाख से ज्यादा की इनकम और आप चाहते हैं टैक्स में न देना पड़े एक भी रुपया, तो ये स्टेप्स करें फॉलो
10 लाख से ज्यादा की इनकम और आप चाहते हैं टैक्स में न देना पड़े एक भी रुपया, तो ये स्टेप्स करें फॉलो
मौजूदा समय में सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स में रियायत दी गई है. इससे ज्यादा इनकम होने पर उसको टैक्सेबल माना जाएगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी टैक्स की देनदारी होगी. लेकिन अगर आप चाहें तो 5 लाख ही नहीं, बल्कि 10 लाख से ऊपर की इनकम पर भी टैक्स को बचा सकते है. ऐसी तमाम स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश करके आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. यहां जानिए कैसे आप 10 लाख से ज्यादा की इनकम पर टैक्स की बचत कर सकते हैं.
सबसे पहले टैक्स स्लैब को समझें
आयकर नियम (Income Tax Rule) कहता है कि सालाना 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5 से 5 लाख रुपए की आमदनी पर 5% टैक्स का प्रावधान है. 5 से 10 लाख की कमाई पर 20% और 10 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 30% टैक्स देना होता है.
कैसे बचा सकते हैं टैक्स
- मान लीजिए आपकी इनकम 10,50,000 रुपए है. सबसे पहले आप इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50,000 रुपए को कम कर दें. स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) वो कटौती है जिसे आपकी आमदनी से काटकर अलग कर दिया जाता है और इसके बाद बची हुई आमदनी पर टैक्स की गणना की जाती है. सरकार की तरफ से नौकरीपेशा कर्मचारियों और पेंशनर्स को 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है. 50,000 रुपए कम करने के बाद आपकी इनकम 10,00,000 रुपए के दायरे में आ जाएगी.
- इसके अलावा सरकार 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट देती है. आप EPF, PPF, ELSS, NSC जैसी स्कीम में निवेश करके 1.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं. 10,00,000 रुपए में से 1.5 लाख रुपए कम करने पर आपकी इनकम 8,50,000 रह जाएगी.
- आप अपने परिवार के लिए मेडिकल पॉलिसी लेकर भी 25,000 रुपए तक बचा सकते हैं. सेक्शन 80D के तहत इसमें 25,000 रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है. वहीं अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदकर आप 50,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इस तरह आप 75,000 रुपए तक बचा सकते हैं. 8,50,000 में से आप 75,000 कम कर दें, तो आपकी इनकम 7, 75,000 रुपए रह जाएगी.
- आप अपने पैसों को प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करें और उसके लिए होम लोन लें. होम लोन पर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. ऐसे में 7,75,000 में से 2,00,000 रुपए कम कर दें, तो आपकी इनकम 5,75,000 रुपए रह जाएगी.
- 50,000 रुपए तक आप NPS में निवेश करके बचा सकते हैं. नेशनल पेंशन सिस्टम यानी में सालाना 50,000 रुपए तक का निवेश करके सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको अतिरिक्त 50 हजार रुपए तक की Income Tax बचाने का विकल्प मिलता है. ऐसे में अगर आप 5,75,000 में से 50,000 रुपए कम कर देते हैं तो आपकी इनकम 5,25,000 रुपए रह जाएगी.
- अगर आप पैसा डोनेट करते हैं तो दान या चंदे की मोहर लगी रसीद के जरिए आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत 25,000 रुपए तक बचा सकते हैं. इस तरह 5,25,000 रुपए में से 25,000 रुपए कम करने पर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के दायरे में आ जाती है.
- 5,00,000 रुपए की इनकम पर 12,500 रुपए का टैक्स बनता है, सेक्शन 87A के तहत 12500 रुपए की रिबेट आपको मिल जाती है. ऐसे में आप टैक्स की देनदारी से पूरी तरह से बच सकते हैं.
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03:13 PM IST